Commons:क्षेत्र के अनुसार कॉपीराइट के नियम/भारत
कॉपीराइट के नियम: भारत शॉर्टकट: COM:भारत | |
अवधियाँ | |
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मानक | जीवन + 60 वर्ष |
फ़ोटोग्राफ़ |
निर्माण + 50 वर्ष (1958 से पहले) प्रकाशन + 60 वर्ष (1957 के बाद) |
गुमनाम | प्रकाशन + 60 वर्ष |
श्रव्य-दृश्य | प्रकाशन + 60 वर्ष |
मरणोपरांत | प्रकाशन + 60 वर्ष |
सरकार | प्रकाशन + 60 वर्ष (कभी-कभी GODL लागू होता है) |
अन्य | |
पैनोरमा की स्वतंत्रता | 3D कार्यों के लिए |
शर्तें वर्ष के अंत तक चलती हैं | हाँ |
साधारण लाइसेंस टैग्स |
{{PD-India}} {{PD-old-auto}} {{PD-anon-auto-1996}} {{PD-India-photo-1958}} {{FoP-India}} {{GODL-India}} |
संधियाँ | |
बर्न सम्मेलन | १ अप्रैल १९२८ |
WTO का सदस्य | १ जनवरी १९९५ |
URAA के पुनर्स्थापना की तिथि १ | १ जनवरी १९९६ |
WIPO समझौता | २५ दिसम्बर २०१८ |
१कार्य आम तौर पर संयुक्त राज्य में कॉपीराइट के अंतर्गत होता है अगर यह संयुक्त राज्य में कॉपीराइट करने योग्य ३१ दिसंबर १९२८ के बाद प्रकाशित एक कार्य होता है जिसे URAA की तिथि पर मूल देश में सुरक्षित किया गया हो। | |
यह पृष्ठ विकिमीडिया कॉमन्स पर कार्यों को अपलोड करने से संबंधित भारत के कॉपीराइट के नियमों का एक अवलोकन प्रदान करता है। ध्यान रखें कि भारत में बने किसी भी कार्य को विकिमीडिया कॉमन्स पर अपलोड किए जाने से पहले भारत और संयुक्त राज्य, दोनों में सार्वजनिक डोमेन में अथवा किसी मुक्त लाइसेंस में उपलब्ध होना होगा। अगर भारत से किसी कार्य के बारे में कॉपीराइट की स्थिति पर कोई संदेह हो, स्पष्टीकरण के लिए प्रासंगिक कानून पढ़ें।
पूर्वपीठिका
19वीं सदी तक, छोटे फ़्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों के अलावा भारत का ज़्यादातर हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ चुका था। 1947 वर्ष में देश ने स्वतंत्रता हासिल की, और इसका आधुनिक भारत और पाकिस्तान के बीच बँटवारा हो गया। रियासतों को जल्द एकीकृत कर दिया गया। फ़्रांसीसी भारत, 1950 और 1954 के बीच भारत को सौंप दिया गया और पुर्तगाली भारत पर 1961 में कब्ज़ा कर लिया गया।
भारत बर्न सम्मेलन का 1 अप्रैल 1928 से, विश्व व्यापार संगठन का 1 जनवरी 1995 से, और WIPO कॉपीराइट समझौते का 25 दिसंबर 2018 से हिस्सा रहा है।[1]
'प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 के अधिनियम क्रमांक 14 से 2012 के अधिनियम क्रमांक 27 तक संशोधित के अनुसार)' ('Copyright Act, 1957 (Act No. 14 of 1957, as amended up to Act No. 27 of 2012)') ने यूनाइटेड किंग्डम के 'Copyright Act of 1911' पर आधारित 'The Indian Copyright Act, 1914' को निरस्त कर दिया।[1957-2012 धारा 79(1)] यह पूर्वव्यापी नहीं था, तो इसने अपने शुरुआत के समय में मौजूद उन कार्यों को कॉपीराइट प्रदान नहीं किया जिनपर कॉपीराइट नहीं था।[1957-2012 धारा 79(3)]
2018 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), संयुक्त राष्ट्र के एक एजेंसी, ने 'प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 के अधिनियम क्रमांक 14 से 2012 के अधिनियम क्रमांक 27 तक संशोधित के अनुसार)' को भारत के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित IP कानून घोषित किया है।[1] WIPO इस कानून का टेक्स्ट अपने WIPO Lex डेटाबेस में रखता है।[2][3]
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'A Hand Book of Copyright Law' भी उपयोगी है।[4]
अवधियाँ
'प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 के अधिनियम क्रमांक 14 से 2012 के अधिनियम क्रमांक 27 तक संशोधित के अनुसार)' के अंतर्गत,
- सभी अवधियों को उस घटना के बाद के कैलेंडर वर्ष से गिना जाता है जिसके लिए अवधि को गिना जा रहा हो (जैसे लेखक की मृत्यु या कार्य के पहले प्रकाशन के वर्ष के अगले ही वर्ष से)
- अगर अन्यथा न बताया जाए, लेखक की जीवन के दौरान प्रकाशित किसी भी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कार्य पर कॉपीराइट लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक होगी।
- 1941 से पहले मृत लेखकों द्वारा कार्य 50 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ चुके हैं, और कॉपीराइट को पुनर्स्थापित नहीं किया गया है।[1957-2012 धारा 22]
- अगर कार्य के एकाधिक लेखक हो, कॉपीराइट की स्थिति उस लेखक के सन्दर्भ में ली जाएगी जिसकी आखिर में मृत्यु होती है।[1957-2012 धारा 22]
- गुमनाम या फिर किसी उपनाम के अंतर्गत प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कार्य (फ़ोटोग्राफ़ के अलावा) के लिए कार्य के प्रकाशन के वर्ष से 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहेगी: अगर उस अवधि के समाप्त होने से पहले लेखक की पहचान का खुलासा हो जाए, लेखक की मृत्यु के वर्ष से 60 वर्षों तक कॉपीराइट रहेगी।[1957-2012 धारा 23(1)]
- अगर किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कार्य या उत्कीर्णन की कॉपीराइट लेखक की मृत्यु तिथि पर रहती है ... मगर उसे ... उस तिथि से पहले प्रकाशित न किया गया हो, कार्य के प्रकाशन के वर्ष से 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहेगी ...[1957-2012 धारा 24(1)]
- प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 के क्रमांक 027) में फ़ोटोग्राफ़ के कॉपीराइट की अवधि को हटा दिया गया था। फ़ोटोग्राफ़ को इस अधिनियम में एक कलात्मक कृति माना जाता है।[1957-2012 धारा 2(ग)(i)]
- पहले, फ़ोटोग्राफ़ निर्माण के बाद से 50 वर्ष तक सुरक्षित होते थे (1958 से पहले निर्माण के लिए), और प्रकाशन के बाद 60 वर्ष तक (1957 के बाद प्रकाशन के लिए)।
- चलचित्र फ़िल्मों के लिए कॉपीराइट, फ़िल्म के प्रकाशन के बाद 60 वर्ष तक रहता है।[1957-2012 धारा 26]
- ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए कॉपीराइट, ध्वनि रिकॉर्डिंग के प्रकाशन के बाद 60 वर्ष तक रहता है।[1957-2012 धारा 27]
- उन सरकारी कार्यों के लिए जिनके कॉपीराइट की, सरकार पहली मालिक है, कार्य के पहले प्रकाशन के बाद 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहता है।[1957-2012 धारा 28] कोई कार्य सरकारी कार्य है अगर इसे (1) सरकार या इसके किसी विभाग, (2) भारत के किसी विधानमंडल; या (3) किसा न्यायलय, न्यायाधिकरण या किसी दूसरे न्यायिक प्राधिकरण, के निर्देश या नियंत्रण के अंतर्गत बनाया या प्रकाशित किया जाए।[1957-2012 अनुभाग 2(ट)]
- उन कार्यों के लिए जिनके कॉपीराइट का, कोई सार्वजनिक उपक्रम पहला मालिक है, कार्य के पहले प्रकाशन के बाद 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहता है।[1957-2012 धारा 28A] एक सार्वजनिक उपक्रम है (1) सरकार के स्वामित्व में या सरकार द्वारा नियंत्रित कोई उपक्रम, (2) भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी, या (3) किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम से स्थापित कोई भी निगमित निकाय।[1957-2012 धारा 17(घघ)]
कॉपीराइट टैग्स
यह भी देखें : Commons:कॉपीराइट टैग्स
- {{PD-India}} – गुमनाम और सरकारी कार्यों और कुछ दूसरी श्रेणियों में पहले प्रकाशन के वर्ष के अंत से 60 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में मौजूद भारतीय चित्र और आवाज़ें, अगर फ़ोटो या रिकॉर्डिंग के विषय वस्तु पर भी कॉपीराइट न हो तो। वरना लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में।
- {{PD-India-photo-1958}} – से पहले बनाए गए फ़ोटोग्राफ़ निर्माण के 50 वर्ष बाद सार्वजनिक डोमेन में आ जाते हैं।
- {{PD-India-URAA}} – ऐसे कार्य के लिए जो संयुक्त राज्य में सार्वजनिक डोमेन में हैं क्योंकि उसे पहले भारत में प्रकाशित किया गया था (और 30 दिनों के अंदर संयुक्त राज्य में प्रकाशित नहीं किया गया था) और उसे संयुक्त राज्य की कॉपीराइट की औपचारिकताओं का पालन न करते हुए 1978 से पहले या फिर कॉपीराइट की सूचना के बिना 1978 के बाद प्रकाशित किया गया था, और अपने मूल देश भारत में URAA की तिथि 1 जनवरी 1996 को सार्वजनिक डोमेन में था।
- {{EdictGov-India}} – भारत सरकार के उन अध्यादेशों के लिए जिनका कॉपीराइट समाप्त नहीं हुआ है। कानूनों, निर्णयों, और विधानमंडल की मेज पर रिपोर्ट्स जैसे प्रतिबंधों के अधीन।
- {{Indian navy}} – भारतीय नौसेना के कार्यों के लिए।
- {{Indian Army}} – भारतीय सेना के कार्यों के लिए।
- भारत सरकार के कार्यों को {{GODL-India}} के अंतर्गत प्रकाशित किया जा सकता है (सिर्फ केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकार के नहीं)। (इसपर चर्चा चल रही है, साँचे का वार्ता पृष्ठ देखें।)
- {{PD-TamilGov}} – सार्वजनिक डोमेन में कार्य जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत करके सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित कर दिया गया था।
मुद्रा
यह भी देखें : Commons:मुद्रा
OK। भारत सरकार के पास भारतीय मुद्रा के ज़्यादातर मूल्यवर्ग के चित्रों का कॉपीराइट है, ₹1 के नोट का भी, मगर प्रतिकृति की अनुमति प्रदान की गई है। कृपया {{GODL-India}} का इस्तेमाल करें।
पैनोरमा की स्वतंत्रता
यह भी देखें : Commons:Freedom of panorama
- ठीक है। 3D (वास्तुकला और मूर्तियों) के लिए {{FoP-India}},
- ठीक नहीं है। कॉपीराइट में मौजूद 2D (रंगचित्र, रेखाचित्र, नक्शे, चित्र, उत्कीर्णन, आदि) के लिए
'प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 के अधिनियम क्रमांक 14 से 2012 के अधिनियम क्रमांक 27 तक संशोधित के अनुसार)' के अंतर्गत निम्न क्रियाओं को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा:[1957-2012 धारा 52]
- वास्तुकला के किसी कार्य या वास्तुकला के किसी कार्य के प्रदर्शन के रंगचित्र, रेखाचित्र, उत्कीर्णन या फ़ोटोग्राफ़ का निर्माण या प्रकाशन;[1957-2012 धारा 52(ध)]
- धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (iii) के अंतर्गत किसी कलात्मक कार्य के पेंटिंग, ड्रॉइंग, उत्कीर्णन या फ़ोटोग्राफ़ का निर्माण या प्रकाशन, अगर कार्य स्थायी रूप से किसी सार्वजनिक स्थान अथवा किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ जनता की पहुँच है;[1957-2012 धारा 52(न)]
- धारा 2(ग)(iii) में लिखा है "कलात्मक शिल्पकारिता की कोई अन्य कृति,"।[1957-2012 Section 2(ग)(iii)] रंगचित्र, रेखाचित्र, या फ़ोटोग्राफ़ धारा 2(ग)(i) के अंतर्गत आते हैं।[1957-2012 Section 2(ग)(i)]
- किसी चलचित्र फ़िल्म में (i) किसी ऐसे कार्य को शामिल करना जो स्थायी रूप से किसी सार्वजनिक स्थान अथवा किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ जनता की पहुँच है;[1957-2012 धारा 52(प)]
- मुकदमे
- जे. रामकृष्णन द्वारा 'The Daily Calendar Supplying ... vs The United Concern on 16 January, 1964' (Indian Kanoon द्वारा)
भारतीय कानून यूके के कानूनों पर आधारित है, और इसमें अधिक विशिष्ट मामलों के कानूनों की कमी के दौरान यह मान लिया जाना चाहिए कि नियम एक जैसे ही होंगे। अधिक विस्तार के लिए COM:FOP यूनाइटेड किंग्डम देखें।
डाक टिकट
यह भी देखें : Commons:Stamps
: डाक टिकटों को अब {{GODL-India}} के अंतर्गत कवर किया जाता है। साथ ही, 60 से अधिक वर्ष पुराने भारतीय डाक टिकट सार्वजनिक डोमेन में हैं। अंग्रेज़ी विकिपीडिया पर चर्चा यहाँ और यहाँ देखें।
यथोचित या तो {{GODL-India}} या फिर {{PD-India}} का इस्तेमाल करें। स्वतंत्रता से पहले भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री को {{PD-UKGov}} के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।
मौलिकता की दहलीज़
यह भी देखें : Commons:Threshold of originality
भारत में मौलिकता की दहलीज़ अमेरिकी अदालतों के समान है, जिसे 'Modicum of Creativity' कहा जाता है। पुराने मुकदमो में यूके के अदालतों की मौलिकता की दहलीज़ हो सकती है, जिसे Sweat of the brow कहा जाता है, मगर यह अब लागू नहीं होता है। रॉबिन सिंह ने इस विषय पर एक निबंध लिखा है जो उपयोगी हो सकता है।[5]
ये भी देखें
- India
- Category:Indian FOP cases
- Category:License tags of India
- Category:Stamps of India
- s:en:Indian Copyright Law (Wikisource)
उद्धरण
- ↑ a b India Copyright and Related Rights (Neighboring Rights). WIPO: World Intellectual Property Organization (2018). Retrieved on 2018-11-08.
- ↑ Copyright Act, 1957 (Act No. 14 of 1957, as amended up to Act No. 27 of 2012). India (2012). Retrieved on 2018-11-08.
- ↑ Copyright Act, 1957: Act No. 14 of 1957. India. Retrieved on 2019-01-26.
- ↑ A Hand Book of Copyright Law. India. Retrieved on 2019-01-26.
- ↑ Robbin Singh. Understanding The Concept Of Originality Under Copy Right Law In India. International Monthly Journal. Retrieved on 2019-03-22.